लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया, आईए जानते है किस जोन में क्या छूट मिलेगा और क्या रहेंगी पाबंदिया।
ऑरेंज जोन में निजी गाड़ियों और कैब में पिछली सीट पर दो लोग बैठ सकेंगे,
ग्रीन जोन में बसों में 50% यात्रियों को यात्रा की छूट
ग्रीन जोन में शराब, बीड़ी, पान-गुटखा की दुकानें खोलने को सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के साथ मंंजूरी
*ये प्रतिबंध सभी जोन में लागू होंगे*
हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो, राज्यों के बीच किसी तरह का परिवहन बंद रहेगा।
स्कूल, कॉलेज व अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे।
होटल, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स बंद रहेंगे।
किसी भी तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक है।
65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से छोटे बच्चों को और ऐसे लोगों को, जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी है, इन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं है।
ओपीडी, मेडिकल सर्जरी की सेवाएं जारी रहेंगी।
एक जिले से दूसरे जिले में जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी।
अगर कोई राज्य पूरी तरह से ग्रीन जोन में है तो वहां का स्थानीय प्रशासन एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति दे सकता है।
*रेड जोन में क्या-क्या जारी रहेगा*
सभी उद्योग, कंस्ट्रक्शन कार्यों की अनुमति रहेगी। इसमें मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट भट्ठे चालू रहेंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खुली रहेंगी। कृषि और पशु पालन से जुड़ी सारी गतिविधियां होंगी।
बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट एक्टिविटी जारी रहेंगी। आंगनबाड़ी का काम भी जारी रहेगा।
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेक्टर, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस जारी रहेंगी।
मैन्युफैक्चिंगर यूनिट में ड्रग्स, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, जूट इंडस्ट्री जारी रहेंगी, लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।
*ऑरेंज जोन में इन गतिविधियों में छूट*
निजी कार और कैब में ड्राइवर के अलावा पिछली सीट पर दो लोग बैठ सकेंगे।
जिले के अंदर आवाजाही हो सकेगी।
*ग्रीन जोन में क्या छूट रहेगी*
शराब, बीड़ी, पान-गुटखा की दुकानें खुलेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक वक्त में दुकान पर 5 लोग ही हों और छह गज की दूरी हो।
डिपो से 50% बसों के संचालन में छूट, लेकिन एक बस में 50% यात्री को ही बैठने की अनुमति है।
सभी तरह की गतिविधियों के लिए अनुमति, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी।
किसी भी कार्यक्रम को कराने से पहले प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। कार्यक्रम में सीमित लोग ही शामिल हो सकेंगे।