उत्तर प्रदेश की सरकार ने फ्लाइट से राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए बनाया नियम। यहाँ करना होगा रेजिस्ट्रेशन👇

उत्तर प्रदेश की सरकार ने फ्लाइट से राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए नियम बनाया है. इसके तहत जो यात्री विमान से यूपी पहुंच कर प्रदेश में ही रहने वाले हैं उन्हें 14 दिनों के होम क्वॉरन्टीन में रहना होगा. अगर किसी के पास होम क्वॉरन्टीन की सुविधा नहीं है तो उसे सरकारी स्तर पर की गई व्यवस्था में रखा जाएगा.


उत्तर प्रदेश में हवाई यात्रा से आने वाले सभी यात्रियों को एयर पोर्ट से निकलने से पहले अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश की प्रमुखता से दर्शाई गई वेबसाइट https://reg.upcovid.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन आदि में दिक्कत होने पर 1800-180-514 नंबर पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं.

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