घरेलू और अंतराष्ट्रीय यात्रा के लिए सरकार ने जारी की दिशा-निर्देश।
घरेलू और अंतराष्ट्रीय यात्रा के लिए सरकार ने जारी की दिशा-निर्देश।
नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 25 मई से घरेलू उड़ान सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा की। घरेलू यात्रा संबंधी दिशा-निर्देशों में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि हवाईअड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों के साथ ही विमानों, ट्रेनों और बसों के भीतर भी कोविड-19 संबंधी उचित घोषणा की जानी चाहिए जिसमें एहतियाती कदमों के पालन की जानकारी भी शामिल हो। मंत्रालय ने अपने दिशा-निर्देशों में कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुनिश्चित करना होगा कि सभी यात्रियों की प्रस्थान स्थल पर थर्मल स्क्रीनिंग हो और केवल उन्हीं यात्रियों को विमान, ट्रेन या बस में सवार होने दिया जाए जिनमें लक्षण न हों। इसमें कहा गया कि सवार होते और यात्रा के वक्त, सभी यात्रियों को फेस मास्क या कवर का प्रयोग करना होगा और हाथों की, सांस संबंधी और पर्यावरणीय साफ-सफाई का पालन करना होगा। इसमें यह भी कहा गया कि हवाईअड्डों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने संबंधी जरूरी कदम भी उठाए जाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इन सभी स्थानों की नियमित रूप से सफाई हो या उन्हें संक्रमणमुक्त बनाया जाए और वहां साबुन व सैनेटाइजर की उपलब्धतता सुनिश्चित हो। दिशा-निर्देशों में कहा गया कि निकास बिंदुओं पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो और बिना लक्षण वाले मरीजों को इस सलाह पर जाने दिया जाए कि वे 14 दिन तक खुद के स्वास्थ्य की निगरानी करेंगे। इसमें कहा गया, अगर उनमें किसी तरह के लक्षण दिखते हैं तो उन्हें राज्य/ राष्ट्रीय कॉल सेंटर (1075) या जिला सर्विलांस अधिकारी को सूचित करना होगा। निर्देशों के मुताबिक जिनमें लक्षण नजर आएंगे उन्हें पृथक रखा जाएगा और पास के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाएगा जहां उनकी स्थिति की गंभीरता का आकलन किया जाएगा। जिनमें औसत या गंभीर लक्षण होंगे उन्हें निर्धारित कोविड स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया जाएगा। निर्देशों के मुताबिक जिनमें हल्के लक्षण होंगे उन्हें घर में पृथक रहने या कोविड देखभाल केंद्रों (सरकारी या निजी केंद्र दोनों) में पृथक रहने का विकल्प दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि संक्रमित पाए जाने पर, उन्हें कोविड देखभाल केंद्र में ही रहना होगा और नैदानिक प्रोटोकॉल के जरिए उनका ध्यान रखा जाएगा। संक्रमित नहीं पाए जाने पर यात्री को घर जाने दिया जाएगा जहां उसे अलग रहकर सात दिन तक अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी। मंत्रालय ने कहा है कि राज्य अपने आकलन के मुताबिक पृथक-वास के संबंध में अपने प्रोटोकॉल बना सकते हैं। वहीं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 25 मई से घरेलू उड़ान फिर से शुरू होने पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एसओपी पर चर्चा करने के लिए आज एयरलाइंस और हवाई अड्डे के संचालकों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में उन राज्यों को लेकर भी चर्चा की जाएगी, जिन्होंने परिचालन फिर से शुरू नहीं करने का अनुरोध किया है। बैठक की अध्यक्षता मंत्रालय के सचिव द्वारा की जाएगी।