चंदौली के डीएम ने जारी की अनलॉक 1.0 गाइडलाइन, सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुलेंगी दुकानें।
चंदौली के डीएम ने जारी की अनलॉक 1.0 गाइडलाइन, सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुलेंगी दुकानें।
चंदौली उत्तर प्रदेश। चंदौली के जिलाधिकारी ने ने अनलॉक 1.0 के तहत नई गाइडलाईन जारी कर दी है।
1. किराना, मिठाई, कपड़ा समेत अन्य उपयोग की जरूरी व गैरजरूरी वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानें अब सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुलेंगी।
2. शर्तो के साथ सैलून और ब्यूटी पार्लर को भी खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।
3. शासन ने औद्योगिक इकाइयों के संचालन की छूट दी है। फैक्ट्रियों में फेस मास्क, सैनिटाइजर, शारीरिक दूरी समेत अन्य मानकों का पूरा ध्यान रखना होगा।
4. सिनेमा हाल, मॉल व धार्मिक स्थलों को खोलने पर अभी पाबंदी रहेगी। स्कूल, कालेज व शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे।
5. बसों व सवारी वाहनों को शर्तो के साथ चलाने की अनुमति दी गई है। बसों को सैनिटाइज कराया जाएगा। वहीं यात्रियों की थर्मल स्कैनिग भी जरूरी होगा।
6. किराना, फल, सब्जी, मिठाई, कृषि उपकरण, पशुपालन, डेयरी उत्पाद से जुड़ी दुकानें रोजाना खुलेंगी।
7. बुधवार, शुक्रवार व रविवार को बिल्डिग मैटेरियल, आयरन, हार्डवेयर, प्लाईवुड, शटरिग, बांस-बल्ली, इलेक्ट्रानिक्स, कंप्यूटर, आटोमोबाइल, चश्मा-घड़ी, साइकिल, टायर-ट्यूब व पंक्चर की दुकानें खुलेंगी।
8. मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को सराफा, फर्नीचर, कपड़ा, कास्मेटिक, चूड़ी, जूता-चप्पल, रस्सी, कागज के ग्लास, कापी-किताब, स्टेशनरी व खेलकूद सामग्री की दुकानें खुलेंगी।
9.कोरोना संक्रमण के मद्देनजर दफ्तरों में एक तिहाई कर्मचारियों को ही बुलाया जाएगा। इसके लिए तीन शिफ्टों में रोस्टर तैयार किया गया है। वहीं अधिकारियों- कर्मचारियों के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु एप्लिकेशन डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है।
10. सुबह 9 से रात 9 बजे तक दुकानें खुलेंगी। रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
🙏अनूप ओझा🙏
ब्यूरो चीफ
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