केंद्र सरकार ने अनलॉक-3 के लिए जारी की नई दिशा-निर्देश

केंद्र सरकार ने अनलॉक-3 के लिए जारी की नई दिशा-निर्देश।
मेट्रो रेल सिनेमाघर पर पाबंदी लगी रहेगी।

1 अगस्त से नाईट कर्फ्यू हटाया गया।

5 अगस्त से जीम खोले जाएंगे।

मास्क लगाना अभी भी अनिवार्य।

गाइडलाइन के मुताबिक, अब नाइट कर्फ्यू लागू नहीं होगा. स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक कार्यक्रम पहले की तरह ही बंद रहेंगे. गाइडलाइन्स के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन (जहां अधिक हैं कोरोना के मामले) को छोड़कर बाकी जगहों पर मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल को खोला जा सकता है. हालांकि अभी तारीख तय नहीं की गई है. इसको लेकर बाद में दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे. वहीं, कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा. सरकार की ओर से जो भी छूट दी गई है वो कंटेनमेंट जोन से बाहर के लिए है. कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां जारी रहेगी

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