सरकार ने जारी की अनलॉक 4 की गाइडलाईन।

सरकार ने जारी की अनलॉक 4 की गाइडलाईन।

अनूप ओझा ब्यूरो चीफ नई दिल्ली। कोरोना महामारी के कहर के बीच केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. सरकार ने शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी है. वहीं, 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की भी इजाजत दे दी गई है. इसके अलावा भी कई गाइडलाइंस जारी की गई हैं. दरअसल, गृह मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक, 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोहों की अनुमति होगी, लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग मौजूद रह सकेंगे. समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और कोविड-19 रोकथाम के नियमों का पालन करना होगा. सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रहेंगे.गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के आसपास के इलाकों में ज्यादा छूट दी जाएगी. इसके अलावा ओपन एयर थिएटर को छोड़कर सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और थिएटर 30 सितंबर तक बंद रहेंगे. अनलॉक-4 के शुरू होने के साथ ही सितंबर के पहले से सप्ताह से दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) का संचालन शुरू होने जा रहा है. दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली है. डीएमआरसी मेट्रो की सेवाएं बहाल करने के साथ-साथ अपने यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए और एक दूसरे के बीच की दूरी सुनिश्चित करने के लिए लिफ्ट में लोगों की संख्या सीमित करने व सवारियों के चढ़ने-उतरने के लिए ट्रेनों के ठहराव के समय को बढ़ा सकती है. गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकारें केंद्र से परामर्श किए बगैर कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी। किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी

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