जनपद चंदौली के जिलाधिकारी ने भी जारी किया अनलॉक 4.0 की गाइडलाईन।"अब प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगी दुकाने"

जनपद चंदौली के जिलाधिकारी ने भी जारी किया अनलॉक 4.0 की गाइडलाईन।
"अब प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगी दुकाने"

अनूप ओझा पीडीडीयू नगर। जनपद चंदौली के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल द्वारा अनलॉक 4 के तहत आवश्यक दिशा निर्देश एवं आदेश पारित किया गया है जो कि 1 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 तक के लिए लागू किया गया है। जनपद में पहले की तरह धारा 144 लागू रहेगा कही पे भी एक साथ 5 लोगो से ज्यादा भीड़ लगाने की अनुमति नही होंगे। स्कूल, कॉलेज एवं सामान्य शैक्षिण संस्था अभी बन्द रहेंगी। 21 सितंबर से स्कूलों में शिक्षको को परामर्श के लिए बुलाया जा सकता है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा जारी SOP का पालन करना होगा। काँटेन्मेंट जोन के बाहर पढ़ने और रहने वाले छात्र छात्राये परामर्श के लिए स्कूल जा सकते है 21 सितंबर से। सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा। समस्त सिनेमाहाल ज़ीम पार्क आदि अभी बन्द रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। जनपद में सभी दुकाने और निजी कार्यालय (हॉटस्पॉट और कंटेन्मेंट जोन को छोड़ कर) सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे, सभी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।आपातकालीन आवश्यकता के अतिरिक्त रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी व्यक्ति वाहन आदि का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

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