लॉकडाउन 3.0 को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज की नई गाइडलाइन जारी।

लॉकडाउन 3.0 को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज की नई गाइडलाइन जारी।


लॉकडाउन 3.0 को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने रविवार को गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में रेड जोन के हॉटस्पॉट को छोड़कर सभी जगह शराब की दुकानें खुलेंगी। सरकार ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले जिलों में आबकारी की दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। ग्रीन व ऑरेंज जोन के साथ-साथ रेड में भी सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। रेड व ऑरेंज जोन में हॉटस्पॉट के साथ कन्टेनमेंट इलाकों में दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों का पालन करना होगा। रेड जोन के हॉटस्पॉट में कोई दुकान नहीं खोली जा सकेगी। आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव संजय भूसरेड्डी ने बताया कि जिन जिलों में भी जो हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट एरिया होगा उसके भीतर की दुकान नहीं खुलेगी बल्कि उसके बाहर की दुकानें खोली जा सकेगी।

प्रमुख सचिव ने बताया कि दुकानों के बाहर दो गज की दूरी पर गोले बनाए जाएंगे जिससे सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे। एक बार में एक दुकान पर सिर्फ पांच लोगों की लाइन लगा करेगी।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि लॉकडाउन 3.0 के गाइडलाइन चार मई सुबह से लागू हो जाएगी। प्रदेश को रेड, ग्रीन और आरेंज जोन में बांटा गया है। इसका उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएा। लॉकडाउन 3.0 में इस तरह से नियम लागू होंगे। 

रेड जोन : रेड जोन के कंटेन्मेंट एरिया में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति और चिकित्सा व्यवस्था से जुड़े लोगों को आने जाने की अनुमति होगी। 

-गैर आवश्यक गतिविधियों का आवागमन शाम 7 से सुबह 7 बजे तक बन्द रहेगा। 

-कंटेन्मेंट जोन में क्लिनिक भी नहीं खुलेंगे। 

- रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में क्लिनिक खोले जा सकेंगे। 

-रेड जोन में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, जनपदीय, अंतर्जनपदीय बस परिवहन की मनाही होगी। बाकी जोन में चल सकेंगी। 

- रेड जोन में अनुमति प्राप्त वाहन चल सकेंगे। चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा दो और दो पहिया वाहन पर एक व्यक्ति को चलने की छूट होगी। 

- शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, उत्पादन इकाइयों को शर्तों के साथ चलने की अनुमति होगी। 

-रेड और ऑरेंज जोन में 50 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान के लिए विशेष परिवहन की सुविधा प्रतिस्थान को देनी होगी। इन वाहनों में क्षमता से आधे यात्री ही सवार हो सकेंगे। 

- श्रमिकों का चिकित्सा बीमा करना अनिवार्य होगा। 

- दस से अधिक लोगों की मौजूदगी के बैठक की अनुमति नहीं होगी। अगर ज़्यादा लोगों की बैठक है तो एक दूसरे के बीच 6 फुट की दूरी बनाई जानी जरूरी है। 

- लिफ्ट में अधिक से अधिक 2 या 4 लोगों को चढऩे की छूट होगी। 

-कोविड 19 के अधिकृत चिकित्सालयों की सूची हर कार्यस्थल पर उपलब्ध होनी चाहिए। 


-उत्पादन इकाइयों या औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मालिक और श्रमिकों की अपडी सहमति से कार्य के घण्टे बढ़ाये जा सकते हैं। यह व्यवस्था अगले 3 महीने तक लागू रहेगी। 

- शहरी क्षेत्र में उन साइटों पर निर्माण हो सकेगा, जहां निर्माण साईट पर ही मजदूर रहते हों और उन्हें कहीं आने जाने की ज़रूरत न पड़े। 

-ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार के निर्माण की अनुमति होगी। 

*ऑरेंज जोन*

-ऑरेंज जोन में कंटेन्मेंट जोन  के बाहर शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी। 

-टैक्सी कैब में एक ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ जि़ले की सीमा के भीतर चल सकेंगी। इन वाहनों की अनुमति है, उनका अंतर्जनपदीय परिवहन हो सकेगा। 

*ग्रीन जोन*

- रेल परिवहन, अंतरराज्यीय बस परिवहन, मेट्रो रेल, अंतरराज्यीय आवागमन, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, बार, सभागार, असेम्बली हॉल, सभी राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक न अन्य सामूहिक गतिविधियां, धर्मिक जुलूस, धर्म स्थल जन सामान्य बन्द रहेंगे। यह नियम सभी जोन में लागू होगा। 

- बसों का संचालन 50 फ़ीसदी सीटों की क्षमता के हिसाब से हो सकेगा। 

- बसों और टैक्सियों को सिर्फ जिले के भीतर ही चलने की अनुमति होगी। 

सभी जोन के लियर लागू नियम

-समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, जिन्हें एक से ज्यादा बीमारी हो, गर्भवती स्त्री और दस साल से छोटे बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे। सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी जरूरत के लिए बाहर निकल सकेंगे। 

- माल/वस्तुओं/खाली ट्रक के अंतरराज्यीय परिवहन की पूर्ण अनुमति होगी। 

-सभी जोन में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को मनाना दुकानदार के लिए आवश्यक होगा। 

- केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में ई-कॉमर्स गतिविधियों की अनुमति होगी।

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