एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत गाइडलाइंस जारी की

*एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत गाइडलाइंस जारी की *

सभी यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर और यात्रा के दौरान ग्लव्स और मास्क पहनना जरूरी है, पूरी यात्रा के दौरान भी इन्हें पहनना जरूरी होगा.


यात्रियों की थर्मल स्कॅीनिंग होगी और केवल वही यात्री फ्लाइट बोर्ड कर पाएंगे जिनको कोरोना वायरस संक्रमण के कोई लक्ष्ण नहीं दिखेंगे.


14 साल से कम आयु के बच्चों के अलावा और सभी को फोन में आरोग्य सेतु एप का रखना जरूरी होगा.


अगर आपके पास आरोग्य सेतु एप नहीं होगा तो एयरपोर्ट में एंट्री नहीं मिलेगी और इसके बाद आगे चलकर अगर एप में ग्रीन नहीं दिखा तो टर्मिनल में एंट्री नहीं मिल पाएगी.



यात्रियों को यात्रा के शुरू होने से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा.


केवल वही यात्री एयरपोर्ट टर्मिनल में एंट्री ले पाएंगे जिनकी फ्लाइट 4 घंटे बाद या उससे कम समय के भीतर है.


निजी वाहनों को एयरपोर्ट एरिया में जाने की इजाजत होगी और हालांकि केवल चुनिंदा टैक्सी और कैब को यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचाने और ले जाने की सुविधा मिलेगी. केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और प्रशासन को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वो सार्वजनिक परिवहन और प्राइवेट टैक्सी के इंतजाम यात्री और एयरलाइन क्रू के लिए कराएं.



बैग और सूटकेस के लिए कहा गया है कि एक चेक-इन बैग ले जा सकते हैं लेकिन इसके साथ ही यात्रियों को कम से कम सामान के साथ यात्रा करने के लिए सुझाव दिए गए हैं. हालांकि आगमन और प्रस्थान दोनों ही टर्मिनल्स पर ट्रॉली की सुविधा नहीं मिलेगी. केवल खास मामलों के अलावा ट्रॉली की सुविधा नहीं मिल पाएगी. जब इन ट्रॉली पर सामान लोड किया जाएगा तो इन्हें डिसइंफेक्ट भी किया जाएगा.

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